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1 मई 2024 से 15 जून 2024 तक चलने वाले पत्रिका सबका ऑफर के विज्ञापन एवं कूपन राजस्थान पत्रिका एवं पत्रिका में नियमित प्रकाशित हो रहे है कूपन काटें और फॉर्मेट छपने पर, वांछित कूपन चिपका कर जमा करवाएं

ऑफर में सम्मिलित होने के लिए पत्रिका का नियमित पाठक होना अनिवार्य हैं

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पत्रिका सबका ऑफर नियम व शर्तें :-

    1. पत्रिका सबका ऑफर में राजस्थान पत्रिका/ पत्रिका के वर्तमान तथा नए पाठक भाग ले सकते हैं। 2. फॉर्मेट मे पाठक को अपना पूरा नाम अपने निवास का डाक का पूरा पता मान्य पिन कोड एवं टेलिफोन नम्बर के साथ भरना होगा। 3. ऑफर के फॉर्मेट मे वांछित सभी सामान्य एवं मास्टर कूपन चिपकाना अनिवार्य है। 4. पत्रिका मे प्रकाशित पूर्ण रूप से भरे गए मूल कूपन एवं फॉर्मेट ही स्वीकार्य होगें। कटे-फटे फोटो कॉपी किए गए या अधूरे जवाब व जानकारी वाले कूपन/फॉर्मेट स्वीकार्य नही होंगे। 5. मिनी एवं मेगा ड्रॉ ऑफर के विजेताओं का चयन पूर्ण रूप से भरकर जमा करवाये गए वैध फॉर्मेट में से ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। 6. सभी उपहारों का वितरण ड्रॉ के परिणामो की घोषणा के बाद किया जाएगा। 7. प्रत्येक वैध एवं पूर्ण रूप से भरे गए फॉर्मेट को सबमिट करने पर डिजिटल रिसीप्ट दी जाएगी। 8. उपहार प्राप्त करते समय विजेता को फॉर्मेट जमा कराने की डिजिटल रसीद, अपने नाम व निवास का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी तथा अपने समाचार पत्र एजेन्ट/ वेंडर से वांछित महिने का पत्रिका का बिल प्राप्त कर जमा करवाना अनिवार्य होगा। 9. उपहारों के बारे मे पत्रिका प्रबन्धन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। 10. देश के किसी भी कानून के तहत यदि विजेता का कोई दायित्व बनता है तो विजेता स्वयं उसका निर्वाह / वहन करेगा। 11. पत्रिका कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य, समाचार पत्र वितरक, एजेन्ट पाठक योजना मे भाग नहीं ले सकते। 12. प्रत्येक ग्राहक से एक से अधिक फॉर्मेट नहीं लिया जाएगा। 13. उपहार का अहंस्तातरणीय तथा नकदी मे अपरिवर्तनीय है। 14. घोषित उपहार के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व के लिए पत्रिका जिम्मेदार नहीं होगा। 15. पत्रिका सबका ऑफर के नियम एवं शर्तो मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन एवं संशोधन संबंधी समस्त अधिकार पत्रिका प्रबन्धन के पास रहेंगे। इस संबंध मे कोई भी वाद स्वीकार्य नही होगा। 16. प्रत्येक संस्करण मे मिनी और मेगा ड्रॉ मे 10 लाख तक के उपहार ड्रॉ ऑफ लॉट्स द्वारा देय होंगे। 17. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति मे न्यायिक क्षेत्र जयपुर मुख्यालय रहेगा।

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